फरीदाबाद। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कोविड-19 से आमजन के बचाव हेतु समय-समय पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) हिदायते जारी की जाती है। जिनकी जिले में अनुपालना करना भी प्रत्येक व्यक्ति, संस्था अथवा इकाई का नैतिक एवं कानूनी कर्तव्य बनता है।
Faridabad DM releases new Corona SOP, know how many people can gather in the hall
Faridabad. Standard Operating Procedure (SOP) instructions are issued from time to time by the Haryana State Disaster Management Authority for the rescue of common people from Kovid-19. Whose compliance in the district is also the moral and legal duty of every person, institution or entity.
उपायुक्त यशपाल ने इस संबंध में चालू माह दिसंबर 2020 की एसओपी की जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रकार के बचाव पैमानों को अपनाते हुए किसी भी कक्ष एवं हॉल में कुल क्षमता की 50 प्रतिशत की संख्या में 2 गज की आवश्यक दूरी सहित लोगों को शामिल किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा उपायों में फेस मास्क लगाने, हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग रखना प्रमुख रूप से शामिल है।
उन्होंने बताया कि एसओपी की गाइडलाइंस को सामाजिक, शैक्षणिक, खेल-आनंद, संस्कृति व राजनीतिक समारोह आदि में अपनाना अनुकरणीय है। ताकि कोविड-19 का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसके लिए 2 गज की दूरी, फेस मास्क पहनना जरूरी के अलावा हैंडवाश एवं सैनिटाइज करना ही कारगर उपाय है।
इस संबंध में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।